FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और भ्रामक लेबल को लेकर जेप्टो और तीन कंपनियों को जारी किया नोटिस
Source : business.khaskhabar.com | Oct 19, 2026 | 

बिजनेस डेस्क। नई दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने सोमवार को कहा कि उसने खाद्य सुरक्षा, लेबलिंग और विज्ञापन दावों से संबंधित कथित उल्लंघनों के लिए जेप्टो और खाद्य व्यवसाय संचालकों हेल्दीहे फूड्स एलएलपी, बेकलाइट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और बीएमएस लाइफसाइंस को नोटिस जारी किए हैं, साथ ही स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही को भी मंजूरी दी है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा है कि उसने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
नियामक ने जेप्टो मार्केटप्लेस प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। यह बेसन के दो पैकेट की डिलीवरी से जुड़ी एक शिकायत के संबंध में है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह पैकेट एक्सपायर थे।
एफएसएसएआई के अनुसार, इन उत्पादों पर यूज बाय: 12 सितंबर 2026 लिखा हुआ था और आरोप है कि इनकी डिलीवरी एक्सपायरी तारीख बीत जाने के बाद की गई। नियामक ने जेप्टो को निर्देश दिया है कि वह इस शिकायत की जांच करे और ऑर्डर, डिलीवरी, वेयरहाउस, विक्रेता और उत्पाद से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराए।
इसके अलावा, एफएसएसएआई ने हेल्दीहे फूड्स एलएलपी को उसके हेल्दीहे न्यूट्रिशन नेचुरल क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 25 प्रतिशत कैप्सूल से संबंधित कथित भ्रामक दावों के लिए नोटिस जारी किया है।
नियामक ने कहा कि उसे उत्पाद लेबल पर रंग संबंधी घोषणाओं में खामियां मिलीं और मूत्र मार्ग स्वास्थ्य में सहायक जैसे दावों को रोग-जोखिम कम करने वाले दावे के रूप में पहचाना गया, जबकि इनके लिए एप्रूवल की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, एफएसएसएआई ने बेकलाइट फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी ब्लिंकइट और जेप्टो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले उसके मालपानीज बेक-लाइट पुणेरी क्रीम रोल के लेबलिंग और मार्केटिंग को लेकर नोटिस जारी किया है।
नियामक के अनुसार, उत्पाद की सामग्री सूची में परिष्कृत गेहूं का आटा, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा, मार्जरीन और चीनी शामिल हैं, लेकिन इसमें दूध, दूध वसा, क्रीम या अन्य डेयरी सामग्री नहीं है।
एफएसएसएआई ने कहा कि क्रीम रोल और क्रीमी जैसे शब्दों का प्रयोग और क्रीमी फिलिंग दर्शाने वाली छवियों का उपयोग उपभोक्ताओं को उत्पाद की संरचना के बारे में गुमराह कर सकता है। एक अन्य कार्रवाई में, नियामक ने बीएमएस लाइफसाइंस को उसके एचएओजी के क्रैनबेरी यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ कैप्सूल पर कथित भ्रामक दावों के संबंध में नोटिस जारी किया।
एफएसएसएआई ने कहा कि उत्पाद का विपणन एक समाप्त हो चुके पंजीकरण प्रमाण पत्र के तहत किया जा रहा था और इसमें मूत्र पथ के संक्रमण, गुर्दे के स्वास्थ्य और रोग निवारण से संबंधित दावे किए गए थे जिनके लिए एप्रूवल की आवश्यकता होती है। इस बीच, एफएसएसएआई ने कहा कि स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के अनार के रस उत्पाद पर कथित भ्रामक दावों के संबंध में कार्यवाही को मंजूरी दे दी गई है।
नियामक ने कहा कि उत्पाद में 4 प्रतिशत अनार के रस का सांद्रण और 12 प्रतिशत सेब के रस का सांद्रण है, जबकि इसकी ब्रांडिंग और छवि इसकी संरचना के बारे में भ्रामक धारणा पैदा कर सकती है। नियामक के अनुसार, निरीक्षण, नमूनाकरण और लेबल की जांच के बाद कंपनी का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई। -आईएएनएस
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